Kanpur News: डीटू गैंग के चार शूटरों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, घर में घुसकर गोली मारकर की थी हत्या

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कानपुर के डीटू गैंग के चार शूटरों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कानपुर: शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में डी-टू गैंग के चार शूटरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शूटरों ने बेकनगंज निवासी फुरकान अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शनिवार को एफटीसी 52 न्यायाधीश श्रद्धा त्रिपाठी ने सजा सुनाई।

थाना बेकनगंज में वादी गुफरान अहमद द्वारा आठ अप्रैल वर्ष 2009 को रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच में अचानक घर के दरवाजे की आहट सुनकर खोला तो डीटू गैंग के अपराधी रफाकत, सोनी, रिंटू व शरीफ धक्का देकर घर के अंदर घुस आए और इन लोगों ने फुरकान अहमद की गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल होकर वह वहां गिर पड़े थे।

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आनन-फानन परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उनकी मौत हो गई थी। सभी अभियुक्तों ने गोलीबारी भी की थी जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। एक सितंबर 2009 को विचरण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और सभी अभियुक्तों में  सोनी व रिंटू के विरुद्ध दफा 25 आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा चला।

तीनों पत्रावली एक साथ विचारण में अभियोजन की तरफ से 10 गवाह प्रस्तुत किए गए और सभी गवाहों वादी गुफरान अहमद का बयान तथा जाहिदा बेगम के बयान हुआ।  चोटों के आधार पर सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।

दफा 25 में 3 वर्ष की सजा तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। न्यायालय ने जुर्माना की आधी धनराशि पी डब्लू 3 जाहिदा बेगम को देने का आदेश किया है। यह जानकारी जितेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने दी।

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