Bareilly News: 25 दुकानों के नाम परिवर्तन पॉलिसी में बदलाव का मामला पहुंचा कोर्ट, अब 22 मई को होगी सुनवाई

बरेली। बिना शासन की मंजूरी के नगर निगम की 25 दुकानों के नाम परिवर्तन पॉलिसी में बदलाव करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा पार्षद और व्यापारी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में केस दायर किया है। प्रकरण में बुधवार को तारीख थी, जो टल गई। अब 22 मई को सुनवाई होगी।

मामले में मेयर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। निगम के अफसर अपना पक्ष रखने के लिए विधिक राय ले रहे हैं।

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नगर निगम की 28 फरवरी 2024 को बोर्ड बैठक हुई थी। इसमें नाम परिवर्तन पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया। इस पर भाजपा पार्षद कपिल कांत की ओर से मोशन लगाया गया था। इसके बाद भी बोर्ड ने पॉलिसी मंजूरी कर लागू कर दी, जो नियम संगत नहीं है। पार्षद ने बताया कि बिना शासन की मंजूरी के बोर्ड ने पॉलिसी को लागू कर दिया है। इस कारण हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

पार्षद ने बताया कि उन्होंने और व्यापारी राजकुमार मेहरोत्रा ने केस दायर किया है। इसमें 18 फड़ है और 7 दुकानें हैं, जो सील करने के बाद नगर निगम की मिलीभगत से खोल दी गईं। कहा कि नाम परिवर्तन पॉलिसी शासन से मंजूरी लेने के बाद लागू करनी चाहिए। उनका कहना है कि निगम बोर्ड को पॉलिसी लागू करने का अधिकार नहीं है। नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर विधिक राय ली जा रही है। इसके बाद नगर निगम जवाब तैयार करेगा और पक्ष रखा जाएगा।-सुनील कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त

Edited By: Ballia Tak

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