बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जिलाधिकारी ने इन कार्यक्रमों पर लगाई रोक

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बलिया। बलिया में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने आज से 31 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है।

बलिया। बलिया में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने आज से 31 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (पीजी)-2023 और बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-25 एवं आगामी त्योहार इदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम, जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद की सीमा में रहने वाले एवं आने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए धारा-144 05 जून से 31 जुलाई तक लागू कर दी गयी है. जा रहा है।

आदेश में उन्होंने कहा कि जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्र नहीं होंगे, न कोई जुलूस निकालेंगे, न कोई धरना देंगे और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाएंगे. जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध पारंपरिक, सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों और शुक्रवार की प्रार्थना पर लागू नहीं होगा।

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कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार जैसे लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार और किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा सकेगा। सिखों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परंपरागत रूप से पहने जाने वाले कृपाण पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वृद्ध, बीमार, विकलांग, अपंग एवं अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डंडे या लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सड़क, घर के अंदर या छत पर ईंट, पत्थर, कांच, बोतलें और कांच के टुकड़े और विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार एवं सड़क मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जलमार्ग, रेलवे, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव नहीं करेगा।

न ही यह यातायात के आवागमन में या किसी प्रकार की सार्वजनिक संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को बंद नहीं करेगा, न ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़फोड़ करेगा, न ही किसी सहायक सूचना प्रकार के पुतले जलाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं देगा, न ही ऐसा प्रचार करेगा, जिससे जन भावनाओं, लोक शांति और व्यवस्था को ठेस पहुंचने की संभावना हो और न ही कोई व्यक्ति किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा। . कोई भी व्यक्ति नई परम्परा या अपरम्परागत कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र से 500 मीटर के दायरे में कोई फोटोकॉपी की दुकान और साइबर व पीसीओ आदि खुला नहीं रखा जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

जिला योजना समिति सदस्यों के आम चुनाव का कार्यक्रम जारी

बलिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के आम चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. जिसमें 17 जून को सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 17 जून को शाम 04.00 बजे से कार्य समाप्ति तक, 21 जून को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक नाम वापसी, 25 जून को सुबह 25.00 बजे से मतदान सुबह 08 बजे से दोपहर 03 बजे तक एवं मतगणना दोपहर 03 बजे से 25 जून को कार्य समाप्ति तक निर्धारित की गई है।

रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

बलिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के आम चुनाव को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है. जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार व सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह व डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को नियुक्त किया गया है.

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