बलिया में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, चाकू की नोक पर की गई थी हैवानियत

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बलिया: वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों सुरेंद्र पटेल व श्रवण कुमार बंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बलिया: वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों सुरेंद्र पटेल व श्रवण कुमार बंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने सुरेंद्र को एक लाख 10 हजार रुपये और श्रवण को एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक तीन अगस्त 2015 को पीड़िता के पिता ने कपसेठी थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि वह अपनी पत्नी का इलाज कराने अस्पताल गये थे. इसी दौरान पड़ोसी सुरेंद्र पटेल ने अपने सहयोगी श्रवण पटेल को अपने दरवाजे पर खड़ा कर लिया और चाकू की नोक पर उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

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ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा. डर के कारण पीड़िता ने दुष्कर्म के बारे में किसी को नहीं बताया। एक सप्ताह बाद जब वह बीमार पड़ी तो उसने घटना की जानकारी दी और फिर मामला दर्ज किया गया.

बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र के नगवा निवासी आरोपी मिट्ठू मलिक को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा करने पर अदालत ने आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने अदालत में मामले की पैरवी की. आरोपित के खिलाफ वर्ष 2019 में लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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