निकाय चुनावः बलिया डीएम ने जारी किया आदेश, जानिए कब से बंद होंगी शराब की दुकानें
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सम्पूर्ण जिले में मतदान दिनांक 11.5.2023 को मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से एवं मतगणना समाप्त होना निर्धारित है वोटों की संख्या 13.05.2023 से शुरू होती है।
बलिया। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2023 के मतदान एवं मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार बलिया जिला नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले में समस्त आबकारी दुकानों (देशी शराब, विदेशी शराब, पहनने की थोक एवं फुटकर दुकान, माडल शॉप, भांग एवं ताड़ी) को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
मतदान दिवस 11.05.2023
बलिया जिले की समस्त आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं मॉडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की थोक एवं फुटकर) दिनांक 09.05.2023 को सायं 06.00 बजे से 11.05.2023 को सायं 06.00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक रहेगी.
मतगणना दिवस 13.05.2023
जिला बलिया की समस्त आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी शराब, बियर एवं मॉडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की थोक एवं फुटकर)
यह दिनांक 12.05.2023 को सायं 06.00 बजे से मतगणना पूर्ण होने की तिथि को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक बंद रहेगा।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सम्पूर्ण जिले में मतदान दिनांक 11.5.2023 को मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से एवं मतगणना समाप्त होना निर्धारित है वोटों की संख्या 13.05.2023 से शुरू होती है। सभी आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी शराब, पहनने की थोक एवं फुटकर दुकानें, माडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की दुकानें) मतगणना तिथि को शाम छह बजे से मध्य रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगी.
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