बलिया में खंड शिक्षा अघिकारी की बड़ी कार्रवाई, बैरिया क्षेत्र का है मामला

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Ballia News : बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलो के खिलाफ प्रशासन एक्शनमोड में आ गया है। ताजा मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है। खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार मिश्र की तहरीर पर बैरिया पुलिस ने ज्ञानगंगा एजुकेशन प्वाइंट स्कूल (निकट बालक बाबा के मठिया) सुरेमनपुर के संचालक चकिया निवासी अंकुश शर्मा के खिलाफ धारा 188, 420 आईपीसी व आरटीई अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने पुलिस को दिये तहरीर में बताया है कि चकिया निवासी आनंद शर्मा ने नौ फरवरी 2023 को डीएम को शिकायती पत्र देकर अनाधिकृत रुप से स्कूल संचालन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इसकी जांच के बाद बीएसए ने 14 फरवरी को विद्यालय संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बीएसए के आदेश पर एक मार्च को विद्यालय संचालन बंद करने के लिए संचालक को नोटिस दिया गया। बावजूद संचालक ने स्कूल का संचालन अवैध तरीके से जारी रखा। इस बीएसए ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। 26 अगस्त को एक बार संचालक को नोटिस देकर स्कूल बंद कर अवगत कराने का निर्देश दिया गया। बावजूद इसके उसने विद्यालय को बंद नहीं किया। 

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