बलिया : हत्या के दोषी पाए गए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी.

7 जून, 2021 को इस घटना के मुख्य संदिग्ध सूरज साहनी को अधिकारियों ने हिरासत में लिया। रामायण साहनी के पुत्र स्व को तीनों ने फंसाया।

बलिया। सत्र न्यायालय ने एक हत्या के संदिग्ध को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 50 हजार रुपए फीस भी देनी होगी। 10,000।

कृपया स्पष्ट कर दें कि मामला हल्दी थाने के हंसनगर टोले का स्थानीय है। जहां लोगों द्वारा जुलूस की तस्वीरें खींचे जाने के कारण विवाद पैदा हो गया। इस दलील में प्रतिवादी सूरज पर अपने चचेरे भाई विशाल साहनी की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप है। भाई बादल सहनी के आरोप के जवाब में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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7 जून, 2021 को इस घटना के मुख्य संदिग्ध सूरज साहनी को अधिकारियों ने हिरासत में लिया। रामायण साहनी के पुत्र स्व को तीनों ने फंसाया। दो दिन बाद हल्दी साहनी, सुखराज साहनी, सरल साहनी के पुत्र रामायण साहनी और पत्रू साहनी के पुत्र रामायण साहनी को हंसनगर से हिरासत में लिया गया।

कोर्ट में मामला चला। सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने सूरज साहनी को हत्या का दोषी घोषित किया और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाया गया और तीन साल की जेल की सजा और 5,000 डॉलर का जुर्माना दिया गया। हालांकि, कृष्णा साहनी, रामायण साहनी और अन्य प्रतिवादियों को दोषी नहीं पाया गया।

गौरतलब है कि सूरज साहनी ने अपने साथी के साथ घातक बिस्किट खाया था। दोनों को पड़ोस के अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान साथी की मौत हो गई। सूरज सहनी को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।

Edited By: Ballia Tak

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