Ballia News: नपं मनियर के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी की अग्रिम जमानत हुआ खारिज

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Ballia: अंकपत्र में जन्मतिथि हेराफेरी करने का है. आरोप मनियर नपं चेयरमैन पर मंडराने लगा खतरा

बलिया। मनियर नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी को अंकपत्र में हेरा फेरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए बलिया कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। जबकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के दैरान गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिनों के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया था और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। 

बता दें कि मनियर नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप है। विपक्षी प्रत्याशी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके विरुद्ध नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दिया था, जहां सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने नवनियुक्त रितु देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करने का निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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