बलिया : एसडीएम समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, यह है पूरा मामला

बलिया : पुलिस ने तारा राकेश आनंद (हल्का लेखपाल कोठिया, तहसील बलिया), रणजीत सिंह, सर्किल कानूनगो (कानूनगो सदर) व एसडीएम रसदा सदानंद सरोज (तत्कालीन तहसीलदार, सदर तहसील बलिया) को सार्वजनिक रूप से गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

बलिया : पुलिस ने तारा राकेश आनंद (हल्का लेखपाल कोठिया, तहसील बलिया), रणजीत सिंह, सर्किल कानूनगो (कानूनगो सदर) व एसडीएम रसदा सदानंद सरोज (तत्कालीन तहसीलदार, सदर तहसील बलिया) को सार्वजनिक रूप से गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. जानकारी। उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

बलिया तहसील क्षेत्र के कोठिया सुरही निवासी परशुराम राय ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नौ मार्च 2022 को तत्कालीन तहसीलदार सदर तहसील बलिया (अब एसडीएम रसड़ा) से छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. 11 मई को सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ने बिन्दु पांच व छह की सूचना को आपत्तिजनक बताते हुए देने से मना कर दिया, जबकि मेरी सूचना आपत्तिजनक नहीं थी. वहीं, बिंदु एक से तीन तक के प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया गया।

यह भी पढ़े - बलिया : मुकदमा दर्ज नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने दी यह चेतावनी

तहसीलदार सदर ने जानकारी देने से मना कर दिया। परशुराम राय ने तहसीलदार सदर पर गलत सूचना देकर गलत सूचना देकर नक्शे में मौजूद कुएं व बोमा निशान को छुपाकर खसरा में अतिक्रमण अंकित न कर अभियुक्तों को संरक्षण देकर लाभ कमाने का आरोप लगाया. कहा कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत की गई थी। इसकी शिकायत एसपी से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद रिपोर्ट न्यायालय भेजी जायेगी.

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software