Ballia: पांच माह बाद नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को बलिया पुलिस ने पकड़ा, दुष्कर्म कर पाक्सो एक्ट में भेजा जेल।

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बलिया : बांसडीह पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

बलिया : बांसडीह पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने धारा 363, 366, 376, 504, 506 व पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार युवक का चालान न्यायालय में पेश किया.

वादिनी मुकदमा 11 जनवरी 2023 को बांसडीह कोतवाली में धारा 363, 504, 506 भादवि का अभियोग दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि राजेश बिंद पुत्र विश्राम प्रसाद बिंद (निवासी राजपुर, थाना बांसडीह, बलिया) ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. मैं चला गया। तभी से पुलिस टीम पीड़िता को बरामद करने और मामले के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी.

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं अंचल अधिकारी बांसडीह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बांसडीह द्वारा गठित टीम ने आरोपी राजेश बिंद पुत्र विश्राम प्रसाद बिंद (निवासी राजपुर, बांसडीह, बलिया) को सूचना पर गिरफ्तार कर लिया. राजपुर तिराहे के पास मुखबिर। पुलिस ने गम्भीर कार्रवाई करते हुए धारा 161 के बयान से अपहरणकर्ता को नाबालिग पाए जाने पर मामला बढ़ा कर धारा 366, 376 भादवि व पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 कर आरोपी को चालान न्यायालय भेजा गया. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह व का. श्याम सिंह शामिल हुए।

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