बलिया : बिना अनुमति के नामांकन जुलूस में शामिल होने के आरोप में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पूनम सिंह समेत 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

Ballia News: चौकी प्रभारी बैरिया अतुल कुमार मिश्रा द्वारा बैरिया पुलिस में धारा 145, 148 व 171एच के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Ballia News : बलिया में नामांकन परेड के अवैध आयोजन से निपटा गया। बिना अध्यक्ष पद के नामांकन जुलूस में भाग लेने नगर पंचायत बैरिया से प्रत्याशी पूनम सिंह व उनके पति हरेराम सिंह सहित 14 नामजद व 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. अनुमति और नारेबाजी।

चौकी प्रभारी बैरिया अतुल कुमार मिश्रा द्वारा बैरिया पुलिस में धारा 145, 148 व 171एच के तहत मामला दर्ज किया गया है. नगर पंचायत अध्यक्ष पूनम सिंह की पत्नी एसएचओ हरिराम सिंह अपना नामांकन जमा करने गईं, लेकिन धर्मवीर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पास परेड आयोजित करने और विरोध के संकेत देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्राधिकरण की कमी है।

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हालांकि बैरिया परेड की शक्ल में अपना नामांकन जमा कराने के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ तहसील पहुंचे थे. इस विकास को चुनाव आयोग ने नोट किया था। इस ऑपरेशन को लेकर चौकी इंचार्ज बैरिया अतुल कुमार मिश्रा की तहरीर पर निशाना साधा गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी दावेदार को चुनाव आयोग से मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली थी। भविष्य में ऐसा दोहराने वाले किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी।

एसएचओ के मुताबिक पूनम सिंह के पति हरिराम सिंह, मनीराम सिंह, संजय सिंह, जयंत सिंह, तन्मय सिंह, राहुल सिंह, तरुण सिंह, परशुराम सिंह, धर्मेंद्र पासवान, विपिन वर्मा, गोलू यादव, आनंद भगवान, सुधीर पासवान और उमेश शामिल हैं. प्रतिवादियों के रूप में पहचाने जाने वालों में से। प्राथमिकी में पासवान के अलावा 150 से 200 अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी सूचीबद्ध हैं। इस कार्रवाई से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दौड़ रहे प्रत्याशी परेशान हैं।

हालांकि चुनाव अधिकारी आत्रेय मिश्रा के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी परेड का नेतृत्व करने या बैनर फहराने की इजाजत नहीं दी गई है. चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो चुनाव आयोग वीडियोग्राफी करवाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।

Edited By: Ballia Tak

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