बलिया : वक्फ संपत्ति पर कूड़ा निस्तारण सुविधा का निर्माण

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इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्व विभाग ने गलत जमीन नापी और वक्फ (कब्रिस्तान) की जमीन पर यूनिट बनाना शुरू कर दिया.

बलिया : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला पंचायत विभाग द्वारा बेल्थरा रोड तहसील के सियार प्रखंड के गांवों में कचरा निस्तारण इकाई का निर्माण किया जाना है.

इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्व विभाग ने गलत जमीन नापी और वक्फ (कब्रिस्तान) की जमीन पर यूनिट बनाना शुरू कर दिया.

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जब ग्रामीणों को इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, लेखाकार कानूनगो और उप जिलाधिकारी को सूचित किया। इस मामले में संबंधित वक्फ नं. माननीय सत्र न्यायालय बलिया के स्थगन आदेश की सूचना 1040 एवं आराजी संख्या (545, 547 एवं 548) को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उप जिलाधिकारी कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद जिलाधिकारी को सूचना दी गई। देश व प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को बचाने व संरक्षित करने के क्षेत्र में कार्यरत संस्था वक्फ वेलफेयर फोरम का पत्रांक 9.12। वर्ष 2022 तक मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तहरीर दी गई। जिसमें वक्फ संख्या 1040 पर किए जा रहे अनाधिकृत अतिक्रमण एवं निर्माण कार्यों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, पत्र संख्या 6205/WN 1040/बलिया-20 23, दिनांक 20 को जिला पदाधिकारी/अपर सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, बलिया को ।1. 2023 तक भेज दिया गया।

दिनांक 6 फरवरी 2023 को सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया द्वारा उप जिलाधिकारी, बिल्थरा रोड को प्रेषित किया गया कि संबंधित शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का प्रयास करें. ताकि मामले की जानकारी वक्फ बोर्ड को भी दी जाए। सकना

इस मामले में नायब तहसीलदार ने संबंधित लेखपाल व कानूनगो को जमीन की दोबारा मापी कराकर जानकारी देने को कहा. लेकिन अब तक लेखपाल मनीष वर्मा द्वारा पुनमापीकरण या स्थगन आदेश के अनुपालन में कोई प्रतिवेदन उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त मामले में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में शिथिलता, स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों के विपरीत निर्माण एवं बलिया सत्र न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना श्रेणी में आता है।

प्रार्थी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को वक्फ सम्पत्ति पर अनाधिकृत निर्माण को रोके हुए 3 माह से अधिक का समय हो गया है, परन्तु तहसील एवं जिला स्तर से कोई कार्यवाही न होने से मायूस होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है ताकि ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण कार्य को रोका जा सकता है.

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