हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर पूर्व IPS,अधिकारी को सुनाई कारावास की सजा 

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था।

यह भी पढ़े - इनकम टैक्स के कानूनों में बदलाव की तैयारी, सीबीडीटी ने लोगों से सुझाव मांगे

धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का आग्रह किया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संपत कुमार ने जानबूझकर इस अदालत और उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने तथा इनके अधिकार को कम करने का प्रयास किया है। 

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software