- Hindi News
- भारत
- मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग खारिज
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग खारिज
By Ballia Tak
On
नई दिल्ल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना मिलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है।
आरटीआई के तहत सूचना देने की मांग 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पा चुके एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की थी। एहतेशाम ने इस मामले की जांच का पर्यवेक्षण करने वाले 12 आईपीएस अधिकारियों और इस मामले की जांच करने वाले 4 आईएएस अफसरों की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना देने से इनकार कर दिया था। एहतेशाम ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।
एहतेशाम ने कहा है कि उसे इस मामले में एटीएस मुंबई की टीम ने झूठे तरीके से फंसाया था। एहतेशाम को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। फांसी की सजा पर मुहर लगाने का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। बता दें कि 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट में 209 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।
Edited By: Ballia Tak
खबरें और भी हैं
Latest News
लखनऊ: चक्रवात से बदल सकता है मौसम, हल्की बारिश की संभावना
23 Oct 2024 10:25:38
लखनऊ: चक्रवात दाना के प्रभाव से गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम बदल सकता है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश...
स्पेशल स्टोरी
इन 5 जगहों पर मिलेगा नेचर ब्यूटी का मजा
27 Jun 2024 08:00:45
चिलचिलाती गर्मी के बाद अब मानसून आ रहा है. जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी....