हल्द्वानी: नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म, शादीशुदा दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

हल्द्वानी: शादीशुदा और एक बच्चे के पिता ने अपनी शादी की बात छिपाकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाया। उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की गर्भवती हो गई। आरोपी की पोल खुलने पर लड़की ने खुद मुकदमा दर्ज कराया और अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को 16 साल की हिंदू लड़की ने बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता कहा, इंस्टाग्राम के जरिये छोटी रोड इंद्रानगर बनभूलपुरा निवासी राविश पुत्र जावेद अख्तर ने उससे दोस्ती गांठी और अपने झांसे में ले लिया। राविश ने उसे शादी का भरोसा दिया और करवाचौथ के दिन उसे शहर के एक होटल में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ रुद्रपुर समेत कई स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस बीच लड़की को पता लगा कि राविश न सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि उसकी चार साल की बेटी भी है। नाबालिग का अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा कि वह 7 हफ्ते 4 दिन की गर्भवती है।

मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी ने पक्ष रखा कि वह किसी और लड़की को साथ ले गया था, लेकिन वह उक्त लड़की को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर पाया। मामले में अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 8 गवाह पेश किए। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने राविश को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। 

Edited By: Ballia Tak

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