हल्द्वानी: खड़िया माइंस के प्रबंधक और कानूनी सलाहकार को 5 साल का कारावास

हल्द्वानी: खड़िया वाहनों को बगैर पुलिस चेकिंग के बागेश्वर जिले से बाहर कराने के लिए तत्कालीन एसी बागेश्वर को रिश्वत देने वाले खड़िया माइंस के प्रबंधक और कानूनी सलाहकार को अब पांच साल सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। इस मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट नीलम रात्रा ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

इस मामले में अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने आरोपियों के खिलाफ केस लड़ा। उन्होंने बताया, बरवाड़ा कटनी मध्य प्रदेश निवासी भगवान सिंह, कपकोट रीमा बागेश्वर स्थित कटियार माइंस के प्रबंधक हैं और बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार कानूनी सलाहकार हैं। इन दोनों के खिलाफ 9 जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोप था कि उक्त दोनों ने तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत दी। रिश्वत इसलिए कि खड़िया माइंस से दूसरे राज्यों के लिए ओवरलोड जाने वाले खड़िया वाहनों को पुलिस न रोके। उन्हें बिना पुलिस चेकिंग के ही बागेश्वर जिले की सीमा से गुजर जाने दिया जाए।

तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह वर्तमान में एसपी पिथौरागढ़ के पद पर तैनात हैं। तब बागेश्वर कोतवाल रहे तिलक राम वर्मा ने बतौर वादी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में 5 मार्च 2019 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने मामले में आरोपियों के खिलाफ ने आठ गवाह पेश किए।

साथ ही नोटों की गड्डी और मिठाई का डिब्बा भी बतौर सुबूत पेश किए। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट हल्द्वानी में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने कटियार माइंस के प्रबंधक और लीगल एडवाइजर को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

Edited By: Ballia Tak

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