Unnao News: हत्या में दोषी पति व सास को मिला आजीवन कारावास

उन्नाव। आसीवन थानाक्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित व उसकी हत्या करने के मामले में जिला जज ने फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए पति व सास को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। मात्र 13 माह में न्याय मिलने से पीड़ित परिवार ने प्रसन्नता जाहिर की। 

बता दें कि आसीवन थानाक्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी सुरेश पुत्र छोटा ने 18 अगस्त-2023 को बेटी  ज्योति की मृत्यु पर उसके पति रेखलाल उर्फ लेखलाल व सीमा पत्नी परशुराम पासी पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि ज्योति की शादी 14 जून-2022 को थानाक्षेत्र के खरगौरा गांव निवासी परशुराम के बेटे रेखलाल उर्फ लेखलाल से की थी। 

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शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज लाने के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। जिसे लेकर वह बेटी को मायके ले आया था। लेकिन बाद में रिश्तेदारों के बीच में पड़ने से समझौता हो गया और बेटी ससुराल लौट गई थी। 18 अगस्त-2023 को उसे सूचना मिली थी कि ज्योति का शव घर में फंदे से लटका है। वह पहुंचा तो बेटी का शव पड़ा था और घर के सभी लोग फरार थे। 

सूचना पर पहुंची पुलिस व नायब तहसीलदार की निगरानी में शव का पंचनामा कराकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को 20 अगस्त व उसकी मां को छह अक्टूबर-2023 को जेल भेजा गया था। तत्कालीन बांगरमऊ सीओ विजय आनंद ने जांच कर साक्ष्यों एकत्र किए और 17 नवंबर-2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

मुकदमे की लगातार सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज ने दोनों पर मुकदमे के अलावा हत्या की धारा का वैकल्पिक चार्ज बढ़ाकर सुनवाई की। मुकदमें की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की ओर से पेश की गई दलीलों व आईओ द्वारा  में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने रेखलाल व उसकी मां सीमा को आजीवन कारावास व अर्थ दंड के आदेश दिए।

Edited By: Ballia Tak

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