प्रयागराज: हाईकोर्ट ने देवरिया हत्याकांड में आरोपी के मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश पर लगाई रोक

प्रयागराज। देवरिया हत्याकांड में होने वाली कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्यवाही फिलहाल अब नहीं की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी  के राय की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील दाखिल करेगा और उक्त अधिकारी अपील का निस्तारण तीन माह के भीतर करेंगे।

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गौरतलब है कि बीते दिनों देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या से पूरा प्रदेश दहल उठा था। उक्त घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यु हुई थी। मामला जब मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी और मकान पर नोटिस भी चस्पा कराया गया था।

इसके अलावा तहसीलदार के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रेम यादव के मकान को बुलडोजर से गिरने के लिए पैमाइश की थी। रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को भूमि विवाद में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर ग्राम पंचायत के लेहड़ा टोले में अभयपुर टोला के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी।

उक्त घटना के बाद प्रेमचंद यादव के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ पहुंचकर सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरन, बेटी सलोनी और नंदिनी तथा बेटे गांधी को मार डाला था। 6 लोगों की एक साथ हत्या से सनसनी फैल गई थी। घटना में सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमचंद यादव समेत 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू की।

Edited By: Ballia Tak

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