प्रतापगढ़: नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने दिव्यांग नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। राजेंद्र उर्फ राजेश निवासी थाना लालगंज को 20 वर्ष की कारावास व 50 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सा आघात एवं पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया की उसकी 15 वर्षीय पुत्री विकलांग है।

11 नवंबर 2017 को वह शाम करीब  6:30 बजे पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकानदार राजेंद्र ने उसकी पुत्री को अंधेरे में अकेला पाकर जबरन हांथ पकड़कर घसीटते हुए बगल के छप्पर में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय तक उसकी पुत्री को घर वालों ने नहीं देखा तो खोजबीन की। उसकी पुत्री पीडिता मिली तो उसकी हालत देखकर सभी दंग रह गए।

यह भी पढ़े - फर्रुखाबाद में मिनी मुंबई जैसा नजारा...कमालगंज के गणपति राजा की विदाई में उमड़ा भारी जनसैलाब, देखें- PHOTOS

पूछताछ पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। आरोपी राजेंद्र दुकान छोड़कर भाग गया था। अभियोजन द्वारा छह गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की। 

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Latest News

तलाकशुदा बताकर महिला ने रचाई चौथी शादी, भनक लगी तो चौथे पति को भी छोड़ा, दी धमकी, जानिए पूरा मामला तलाकशुदा बताकर महिला ने रचाई चौथी शादी, भनक लगी तो चौथे पति को भी छोड़ा, दी धमकी, जानिए पूरा मामला
मुरादाबाद। नागफनी थाना क्षेत्र में महिला को तलाकशुदा बताकर परिजनों ने शादी कराकर युवक से दो लाख की रकम ऐंठ...
मुरादाबाद: महिला से मिलने गए युवक को लोगों ने बच्चा चोर समझकर धुना, पुलिस को सौंपा, जानिए पूरा मामला
वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी देने पर योगी ने जताया आभार
ननदोई ने किया दुष्कर्म तो पति बोला- तलाक, तलाक, तलाक...पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर का किया लोकार्पण
Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software