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upevsubsidy.in पोर्टल को किया लाइव- दयाशंकर सिंह
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100 प्रतिशत की मिलेगी छूट क्रेताओं को डीलर प्वाइंट पर छूट देने प्रक्रिया होगी शुरू
लखनऊ: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं मार्गकर से छूट तथा क्रय सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 से 3 वर्ष से भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्राविधान है, जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है जिनका विर्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो।
उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे क्रेता को ट्रांसफर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैटरी के वाहन क्रय किया जाता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान की जायेगी।परिवहन मंत्री ने बताया कि क्रेताओं को सब्सिडी के लिए upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करनी होगी जिसके पश्चात आवेदक उक्त पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा। आवेदक के आवेदन का सत्यापन सम्बंधित डीलर एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा हो जाने के पश्चात सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे आनलाइन कर दिया जायेगा।