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बलिया : अपहरण कर नावालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान 'OPERATION CONVICTION' के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित चिन्हित मामले में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।