कोर्ट में फर्जी नियुक्ति : बलिया के तीन अभ्यर्थियों समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Ballia News : हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल की ओर से आयोजित समूह घ की परीक्षा में भी जालसाजों ने सेंध लगा दी है, जिसका सच सामने आते ही कोतवाली पुलिस पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

जिला जज के निर्देश पर चयन प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय नाजिर सिविल कोर्ट, विनोद कुमार गुप्ता ने एक दिसंबर को जिले के बांसडीह स्थित नरायनपुर गांव के डब्लू कुमार शाव, सिकंदपुर स्थित रामपुर कतरई के सुधीर कुमार, आजमगढ़ के भंवरनाथ निवासी महेंद्र प्रजापति, फेफना स्थित सागरपाली के दीपू कुमार और मऊ जनपद के अल्लीपुर गांव के अंकित के खिलाफ परीक्षा में धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है।

यह भी पढ़े - न्यायिक चरित्र और  महिला अपराध ....!!!

पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि रिक्रूटमेंट सेल हाई कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा 16 मई 2023 को समूह घ में 31 कर्मियों की नियुक्ति कर बलिया भेजा गया था। अभ्यर्थियों का पहचान व दस्तावेज सत्यापन कर नियुक्ति प्राधिकारी जिला जज को नियुक्ति पत्र जारी करना था। सभी अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष बुलाया गया था। पहले दिन पांचों आरोपितों में एक अंकित उपस्थित हुआ। मामला संदिग्ध लगने पर उसे अगले दिन फिर बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद चारों अन्य आरोपित अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया, लेकिन पहचान की संदिग्धता बनी रही।

मामले की जांच के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी एस.एन. वैभव पांडेय और चौकी प्रभारी सतनी सराय की टीम बनाई गई। उन्होंने आरोपितों के पिता से आवेदन पत्र पर लगाई गई फोटो और सत्यापन के समय की फोटो की पहचान कराई तो वे भी आवेदन पत्र पर लगी फोटो नहीं पहचान सकें। जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड फोटो, आवेदन पत्र पर लगाई फोटो और सत्यापन के समय उपलब्ध कराई गई फोटो का आपस में मिलान नहीं पाया गया। परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में पांचों अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software