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बलिया : धोखाधड़ी के जरिये नौकरी पाये दो फर्जी शिक्षकों को सात साल की कैद
बलिया: एक स्थानीय अदालत ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में धोखाधड़ी के जरिये नौकरी पाने वाले दो फर्जी शिक्षकों को सोमवार को जालसाजी का दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनीं। इसके बाद उन्होंने आरोपी ज्ञान प्रकाश यादव और राजू यादव को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात साल की कैद और तीस-तीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि तहरीर में आरोप लगाया गया कि ज्ञान प्रकाश सरकारी प्राथमिक विद्यालय, कुरेम, रसड़ा में वर्ष 2011 से जय प्रकाश यादव के नाम व शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा है। एसटीएफ ने ज्ञान प्रकाश को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि उसने और राजू यादव ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं। आनंद ने बताया कि आरोप के अनुसार, राजू यादव भी मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र के फतेहपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में राजा राम यादव के नाम और शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।