हिट एंड रन कानून: ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच बैठक खत्म, संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा

नई दिल्ली: सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल कर रहे ट्रक और बस चालकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने से पहले उनसे बातचीत की जायेगी।

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को यहां ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि भल्ला ने प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार ने न्याय संहिता की धारा 106 (2) में दस साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।

यह भी पढ़े - कोरबा कलेक्टर ने की समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा

4ca080c9-b7dd-46c5-a5bf-3d006391cdb6

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताली ड्राइवरों से अपील करती है कि वे अपने काम पर वापस लौट आयें। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ड्राइवरों से काम पर लाैटने की अपील की है।

हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के आज दूसरे दिन परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है वहीं पेट्रोल-डीजल जैसी अत्यावश्यक ईंधन के लिए लोगों के बीच मारामारी की स्थिति रही। देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के कारण एक से दूसरे शहरों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। विभिन्न स्थानों पर ट्रकों और बसों को रोक दिया गया है जिससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं समेत रोजमर्रा की वस्तुओं का परिवहन ठप हो गया है वहीं अपने गंतव्य पर जाने वाले लोग भी इधर-उधर भटक रहे हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।

गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।’’

भल्ला ने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है। इस बीच, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर ''खुले दिल'' से विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा”। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को सफल बताया।

उल्लेखनीय है कि ड्राइवर केंद्र सरकार की ओर से हिट-एंड-रन मामले में लाये गये नये कानून के तहत कड़े दंड प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इसमें हादसे के बाद दुर्घटनास्थल से भागने वाले चालकों को 10 वर्ष की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Latest News

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software