
बलिया में बिजली एजेंसी ने शहरीकरण के नाम पर ग्राहकों से वसूला जुर्माना; अब पीड़ित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करेंगे।
Ballia: बिजली विभाग में शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर ग्राहक हीरा लाल वर्मा अब उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने बिजली विभाग के जेई प्रवीण यादव पर मनमानी करने का आरोप लगाया है।
बलिया। यूपी के बलिया में बिजली विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हर महीने हनुमानगंज निवासी हीरा लाल वर्मा बिजली का बिल जमा करते हैं. उसके बाद भी जेई प्रवीण यादव ने उसका बिजली का तार काट दिया। जब घर की महिलाओं ने स्थिति के बारे में ऊर्जा विभाग के कर्मियों से पूछताछ की तो उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी दी गई। इसके बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। घर की महिलाओं ने जेई की पूरी हरकत के बारे में सेना में कार्यरत एक ग्राहक के बेटे सतीश वर्मा को बताया। इसके बाद देर दोपहर बिजली का कनेक्शन आनन-फानन में सतीस वर्मा ने जिम्मेदार अधिकारियों के फोन पर कॉल कर स्पष्टीकरण मांगने लगे। विद्युत उपभोक्ता ने इस समस्या की सूचना अधीक्षण अभियंता को दी है. अधीक्षण यंत्री ने एसडीओ को संज्ञान लेकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।
एसडीओ ने ग्राहक पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी।
ग्राहक का दावा है कि जब हम अधीक्षण अभियंता के अनुरोध पर एसडीओ के पास गए तो उन्होंने समस्या का समाधान करने के बजाय हमें धमकी दी. एसडीओ ने इसे मानहानि का दावा पेश करने का निर्देश दिया। पीड़िता का आरोप है कि मामले की सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही है. विद्युत विभाग का अधिकारी सिर्फ इस टेबल से उस टेबल तक बिजली चला रहा है। लेकिन किसी भी टेबल पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।
पीड़ित अब उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे।
बिजली विभाग में शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर ग्राहक हीरा लाल वर्मा अब उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा मनमाने ढंग से 10 हजार रुपये शुल्क जारी किया गया। जिसे मैं लगातार अपना बिजली का भुगतान जमा करता आ रहा हूं। मेरे द्वारा बिजली बिल जमा करने के बाद जेई ने सप्ताह में दो बार मेरे बिल को समायोजित किया, इसे शून्य से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। बिजली उपभोक्ता ने कहा कि वह उचित निवारण के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेगा।
यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा:
यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक बिजली के तार को इस आधार पर काटना अनुचित है कि उसे ग्रामीण फीडर से बिजली मिलती है या शहरी फीडर से। भले ही जेई ने बिजली के तार को अनप्लग कर दिया और सजा लागू कर दी, अगर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्होंने कुछ गलत किया। यदि बिजली बिल ग्रामीण फीडर से भेजा जा रहा है या शहरी फीडर के आधार पर भेजा जा रहा है तो इसमें उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है। इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है। अगर मुझे इस तरह की स्थिति का पता चलता है, तो मैं उपभोक्ता के अधिकारों की वकालत करूंगा और जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
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